मुंबई , अक्टूबर 17 -- अमेरिकी नागरिकता रखने वाले अभिनेता इमरान खान ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) की ओर से जारी उस नोटिस को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है।

उन्होंने दलील दी है कि यह आदेश मनमाना, अनुचित और असंवैधानिक है।

अपनी रिट याचिका में, 44 वर्षीय अभिनेता ने 'भारत छोड़ो नोटिस' को रद्द करने और न्यायालय के फैसले तक इसके अमल पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने अधिकारियों के किसी भी दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ अंतरिम संरक्षण का अनुरोध भी किया है।

नोटिस में दी गई 28 अक्टूबर की समयसीमा के मद्देनजर, इस याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए सोमवार को उच्च न्यायालय में उल्लेख किए जाने की संभावना है।

यह कानूनी चुनौती मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान खान को हिरासत में लेने से जुड़े विवाद के बीच सामने आई है। रिपोर्टों के मुताबिक, 10 अक्टूबर को अगस्त क्रांति मैदान में हुए प्रदर्शन के दौरान अभिनेता को हिरासत में लिया गया था। इसके बाद आव्रजन अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई से उनकी आव्रजन स्थिति और नोटिस की वैधता न्यायिक जांच के दायरे में आ गई है।

हाईकोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के दौरान यह देख सकता है कि एफआरआरओ का नोटिस कानूनन सही है या नहीं, अधिकारियों ने तय प्रक्रिया का पालन किया है या नहीं और क्या अभिनेता को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिला था।

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