इस्लामाबाद , मार्च 27 -- पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 240 मिलियन डॉलर (190 मिलियन पाउंड) के अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की ओर से अपनी सजा को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 31 मार्च की तारीख तय की है।

स्थानीय मीडिया के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और न्यायमूर्ति मोहम्मद आसिफ की खंडपीठ उनकी सजा को निलंबित करने की याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।

इस्लामाबाद की एक अदालत ने 17 जनवरी, 2025 को अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री को 14 साल और बुशरा बीबी को सात साल के कारावास की सजा सुनाई थी। आरोप है कि श्री खान की सरकार ने दिग्गज कारोबारी मलिक रियाज से रिश्वत के रूप में भूमि ली थी और बदले में ब्रिटेन में पड़े 190 मिलियन पाउंड को पाकिस्तान हस्तांतरित करने में मदद की थी।

आगामी सुनवाई 11 मार्च की कार्यवाही के बाद हो रही है, जब उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की देरी करने वाली रणनीति की आलोचना की थी। उस समय पीठ ने 100,000 पाकिस्तानी रुपये (360 डॉलर) के जुर्माने की घोषणा की थी, हालांकि इसे बाद के लिखित आदेश में शामिल नहीं किया गया था।

अदालत ने एनएबी को अगली सुनवाई के लिए पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया है, क्योंकि बचाव पक्ष ने ईद से पहले त्वरित फैसले का दबाव बनाया है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित