पटना , अगस्त 27 -- िहार की राजधानी पटना की एक अदालत ने अवैध पिस्तौल और गोली रखने के जुर्म में गुरुवार को एक युवक को तीन वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ Rs.4000 का जुर्माना भी किया। पटना की अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी आरती उपाध्याय ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के बेउर थाना क्षेत्र स्थित बिशुनपुर पकड़ी मुहल्ला निवासी मुकेश कुमार उर्फ मुकुंद कुमार को शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को दो माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
पटना के मुख्य अभियोजक विद्यासागर प्रसाद और अभियोजन पदाधिकारी प्रभात प्रसाद कमल ने बताया की दोषी को एक महिला का शादी की नीयत से अपहरण करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था तथा उसकी कार को जप्त कर बेउर थाना में रखा गया था। गुप्त सूचना के आधार पर दंडाधिकारी की मौजूदगी में कार की तलाशी ली गई तो उसमें रखा गया एक पिस्तौल और तीन गोलियां बरामद की गई थीं। मामले की प्राथमिकी बेउर थाना कांड संख्या 584 / 2025 के रूप में दर्ज की गई थी।
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