पटना , जनवरी 28 -- बिहार की राजधानी पटना की एक अदालत ने बुधवार को अवैध शस्त्र छुपा कर रखने के मामले में एक व्यक्ति को तीन वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
प्रथम श्रेणी की न्यायिक दंडाधिकारी अंशु कुमारी ने मामले में सुनवाई के बाद सुजीत कुमार को शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।
मुख्य अभियोजन पदाधिकारी विद्यासागर एवं अभियोजन पदाधिकारी अदिति राज ने बताया कि वर्ष 2023 में दोषी के फ्लैट कंपाउंड से एक अवैध देसी कट्टा बरामद किया गया था। इस संबंध में फुलवारी शरीफ थाना में मुकदमा संख्या 1342 / 2023 के रूप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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