मधुबनी , जुलाई 28 -- बिहार में मधुबनी जिले की अदालत ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में अभियुक्त को दो वर्ष कठोर कारावास और पांच हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई है।बेनीपट्टी अनुमण्डलीय न्यायिक दंडाधिकारी मनीष राय की अदालत ने आर्म्स एक्ट के आरोपी बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के मनपौर गांव के दीपक कुमार यादव और कृष्ण मोहन यादव को सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि जमा नहीं किए जाने पर अभियुक्त को अतिरिक्त दो माह की साधारण कारावास होगी।

20 अगस्त 2025 को पुलिस थाना क्षेत्र में वाहन जांच कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक पर सवार दो व्यक्ति आए। तलाशी के दौरान उनके पास से एक देसी कट्टा और पांच कारतूस बरामद किया गया। पुलिस ने युवकों के बाइक को भी जब्त किया था।

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