पटना , मई 11 -- िहार की राजधानी पटना की एक अदालत ने अवैध अग्नेयास्त्र एवं गोली रखने के जुर्म में सोमवार को दो युवकों को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ दस-दस हजार का जुर्माना भी किया।
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय आफताब आलम ने मामले में सुनवाई के बाद बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र निवासी अमन कुमार और सहरसा जिला के निवासी प्रसन्नजीत चक्रवर्ती उर्फ बिट्टू को शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों को दो-दो माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित