पटना , मार्च 27 -- शिक्षा का अधिकार कानून के तहत राज्य के निजी विद्यालयों में नामांकन दाखिल कराने की तिथि बढ़ा दी गई है।
शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान) के पास पत्र भेजकर चयनित बच्चों का 10 अप्रैल तक नामांकन कराने का आदेश दिया है। नामांकन में उदासीनता बरतने वाले विद्यालयों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षा विभाग ने कहा है कि शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में 25 फीसदी अलाभकारी समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों के ऑनलाइन नामांकन के लिये 23 फरवरी को सभी जिलों में प्रथम चरण का रेंडमाइजेशन किया गया था। उसमें चयनित बच्चों का निजी विद्यालयों में नामांकन कराने के लिए 20 मार्च तक तिथि निर्धारित की गई थी।
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