नयी दिल्ली , मई 22 -- राजधानी दिल्ली की राउज एवेन्यू में बनी विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने प्रदेश सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा की आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज के खिलाफ मानहानि की एक शिकायत को शुक्रवार को स्वीकार कर लिया।,यह मामला अपर मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) पारस दलाल के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। अदालत ने शिकायतकर्ता श्री वर्मा को समन-पूर्व साक्ष्य दर्ज कराने के लिए आगामी 9 और 11 जून की तारीखें दी हैं।

श्री वर्मा के वकील प्रवीण कुमार के अनुसार, यह मामला श्री भारद्वाज की सोशल मीडिया पर डाली गई कुछ पोस्ट के बाद दर्ज कराया गया। इनमें श्री भारद्वाज ने 'एस.एस. मोटा सिंह स्कूल ट्रस्ट' में श्री वर्मा की भूमिका होने के आरोप लगाए थे। श्री भारद्वाज ने गत 15 और 16 मई को आरोप लगाया कि श्री वर्मा ने मंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने एक कथित सहयोगी को एक निजी स्कूल के ट्रस्ट में बतौर ट्रस्टी नियुक्त किया है। ट्रस्ट के पास लगभग 500 करोड़ रुपये की संपत्ति है और यह श्री वर्मा का है।

इसके अलावा, अपने संदेशों में श्री भारद्वाज ने यह भी संकेत दिया कि श्री वर्मा ने ट्रस्ट के स्कूल के उन कर्मचारियों के पक्ष में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया, जो पॉक्सो मामले में आरोपी हैं। गौरतलब है कि एक छात्रा के माता-पिता की शिकायत पर इस स्कूल के कर्मचारियों के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज है।

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