सुलतानपुर , मार्च 12 -- उत्तर प्रदेश की एमपी/एमएलए कोर्ट में आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह से जुड़े आचार संहिता उल्लंघन मामले की सुनवाई गुरुवार को टल गई। गवाहों की अनुपस्थिति के कारण कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हो सका। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। श्री सिंह के अधिवक्ता मदन सिंह ने बताया कि इससे पहले 27 फरवरी को एफआईआर लेखक अजीत कुमार कोर्ट में पेश हुए और अपना बयान दर्ज कराया। बचाव पक्ष के वकील ने उनसे जिरह भी की थी। मामले के जांच अधिकारी अनूप कुमार सिंह भी कोर्ट में उपस्थित थे, जिनकी मुख्य परीक्षा पहले ही पूरी हो चुकी है।
यह मामला त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव 13 अप्रैल 2021 के दौरान बंधुआ कला क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित है। आरोप है कि पंचायत चुनाव के दौरान हसनपुर गांव (बंधुआकलां थाना) में जिला पंचायत सदस्य सलमा बेगम के समर्थन में बिना अनुमति सभा आयोजित की गई थी।
पुलिस ने संजय सिंह सहित 12 नामजद और 45 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जांच के बाद मकसूद अंसारी, सलीम अंसारी और जगदीश यादव समेत कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया। अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
संजय सिंह के लगातार अनुपस्थित रहने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। जुलाई 2024 में उन्होंने अदालत में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद उन्हें 20,000 रुपये के दो जमानत मुचलके और निजी मुचलका दाखिल करने पर रिहा किया गया। इससे पहले जून में विशेष कोर्ट ने आरोपियों के अधिवक्ता द्वारा दायर डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी थी और आरोप पत्र स्वीकार कर आरोप तय किए थे।
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