मोतिहारी , जून 11 -- बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में प्रथम अवर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रसेनजीत सिंह की अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी पाए गए एक अभियुक्त को दो वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अदालत ने गोविंदगंज थाना क्षेत्र के बभनौली गांव निवासी सुरेश ठाकुर के पुत्र नंदन कुमार को आर्म्स एक्ट की दो धाराओं में दोषी करार देते हुए गुरुवार को यह सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, गोविंदगंज थाना के तत्कालीन पुअनि वीरेंद्र कुमार के बयान पर थाना कांड संख्या 396/2024 दर्ज किया गया था। प्राथमिकी में कहा गया था कि 17 नवंबर 2024 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक युवक आर्केस्ट्रा कार्यक्रम के दौरान महिला डांसर के साथ पिस्टल लहराते हुए दिखाई दे रहा था।
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