श्रीगंगानगर , जून 04 -- राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में रायसिंहनगर की एक अदालत ने अवैध रूप से अफीम रखने के एक आरोपी को गुरुवार को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त मनजीत सिंह को अवैध रूप से अफीम रखने का दोषी मानते हुए उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार 16 सितंबर 2016 को श्रीविजयनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अभियुक्त मनजीतसिंह को अवैध रूप से 200 ग्राम अफीम रखने के मामले में गिरफ्तार किया था।

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