चंडीगढ़ , मई 02 -- हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनावों के दौरान अवैध पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स बोर्ड और होर्डिंग्स लगाने पर सख्ती दिखाई है। आयोग ने इसे आदर्श आचार संहिता और हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 का उल्लंघन बताया है।

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव गौरव कुमार ने कहा कि बार-बार निर्देशों के बावजूद कई प्रत्याशी और राजनीतिक दल सार्वजनिक स्थानों, जैसे सड़क, गलियां, चौराहे और सरकारी भवनों पर प्रचार सामग्री लगा रहे हैं, जिसे तुरंत रोका जाये।

आयोग ने सभी पर्यवेक्षकों, पुलिस अधिकारियों, व्यय पर्यवेक्षकों और उपायुक्तों को निर्देश दिये हैं कि ऐसे मामलों की वीडियोग्राफी कर प्रमाण जुटाये जायें और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाये। उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर सख्त चेतावनी देने और बैठक कर उन्हें आचार संहिता के प्रावधानों से अवगत कराने के भी निर्देश दिये गये हैं।

जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम और अन्य संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर अवैध प्रचार सामग्री तुरंत हटाने को कहा गया है। साथ ही नगर निगम आयुक्तों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गयी है, ताकि लापरवाही न हो।

पुलिस पर्यवेक्षकों को संवेदनशील स्थानों पर नियमित और रात्रि निगरानी रखने के निर्देश दिये गये हैं। व्यय पर्यवेक्षकों को उम्मीदवारों के खर्च का रिकॉर्ड जांचने और प्रचार सामग्री पर हुए खर्च को चुनावी व्यय में जोड़ने को कहा गया है।

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