हनुमानगढ़ , अगस्त 10 -- राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में संगरिया के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने अवैध रूप से नशीली गोलियां रखने के आरोपी को सोमवार को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद आसिफ अंसारी ने अभियुक्त मनीष को अवैध रूप से नशीली गोलियां रखने का दोषी मानते हुए उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार संगरिया थाना क्षेत्र में 29 नवम्बर 2019 को पुलिस ने अभियुक्त मनीष से 250 अवैध नशीली गोलियां बरामद की थीं।
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