लखीमपुर खीरी , अप्रैल 16 -- लखीमपुर खीरी जिले के बांकेगंज विकासखंड की ग्राम पंचायत ग्रांट नंबर-10 में खाद के गड्ढों पर अवैध कब्जे को लेकर हुए विवाद के बाद जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने ग्राम प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार तत्काल प्रभाव से सीज कर दिए हैं। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार 14 अप्रैल को हुए घटनाक्रम में उग्र भीड़ द्वारा पुलिस और प्रशासनिक टीम पर हमला किए जाने तथा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया था। प्रारंभिक जांच में ग्राम प्रधान की भूमिका संदिग्ध पाई गई।
जांच में यह भी सामने आया कि ग्राम पंचायत स्तर पर भूमि प्रबंधन संबंधी जिम्मेदारियों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरती गई। प्रधान श्रीमती विजय लक्ष्मी को नोटिस जारी कर पक्ष रखने का अवसर दिया गया, लेकिन निर्धारित समय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। उपजिलाधिकारी गोला की आख्या में भी घटना में उनकी संलिप्तता के संकेत मिले हैं।
इसके बाद उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 95(1)(छ) के तहत प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार प्रतिबंधित कर दिए गए। जिलाधिकारी ने बीडीओ बांकेगंज को ग्राम पंचायत के कार्यों के संचालन के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित करने का प्रस्ताव शीघ्र भेजने के निर्देश दिए हैं।
साथ ही अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) को जांच अधिकारी नामित करते हुए 15 दिन के भीतर साक्ष्यों सहित विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। भूमि संबंधी तथ्यों के परीक्षण के लिए तहसीलदार सदर को भी जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।
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