अमेठी , सितंबर 26 -- उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में 16 साल पुराने हत्या के एक मामले में सुलतानपुर जिले की एक अदालत ने दोषी सगे भाइयों को आजीवन कारावास और 77-77 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
पुलिस अधीक्षक अमेठी सरवणन टी ने शनिवार को बताया कि आपरेशन कनविक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी की बदाैलत अदालत में गिरीश कुमार पाण्डेय ,सतीश कुमार पाण्डेय को दोष सिद्ध कराने में सफलता हासिल की। न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुलतानपुर द्वारा प्रत्येक अभियुक्त को धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास व 75-75 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी है। अर्थदण्ड न अदा करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी ।
पुलिस ने बताया कि 30 जुलाई 2010 को उपरोक्त अभियुक्तों ने लाइसेंसी राइफल से अयोध्या बक्श सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी थी।
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