कोलकाता , सितंबर 16 -- कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग की ओर से जारी उस नोटिस को रद्द कर दिया है, जिसमें कैमक स्ट्रीट स्थित एक इमारत के मालिकों को तृणमूल कांग्रेस महासचिव अभिषेक बनर्जी के कार्यालय वाले परिसर को खाली करने का निर्देश दिया गया था।
न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने बुधवार को अग्निशमन विभाग को तीन सितंबर को तृणमूल कांग्रेस की ओर से पेश लिखित जवाब पर पुनर्विचार करने और यदि आवश्यक हो, तो इमारत का एक और निरीक्षण करने का निर्देश दिया।
यह विवाद तब शुरू हुआ, जब अग्निशमन विभाग ने सातवीं और आठवीं मंजिल पर पर्याप्त अग्नि-सुरक्षा उपायों के अभाव पर चिंता जताते हुए बहुमंजिला इमारत के मालिक को नोटिस जारी किया। नोटिस में सुरक्षा के हित में इन मंजिलों को तुरंत खाली करने का निर्देश दिया गया था। अग्निशमन विभाग के इस पत्र के आधार पर इमारत के मालिक ने बाद में श्री बनर्जी के कार्यालय को खाली करने को कहा।
तृणमूल कांग्रेस ने अग्निशमन विभाग के इस निर्देश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी।
न्यायालय ने इससे पहले की सुनवाई के दौरान अग्निशमन विभाग के नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी थी और आज मामले का निस्तारण करते हुए न्यायालय ने अग्निशमन विभाग को निर्देश दिया कि वह तृणमूल कांग्रेस को अग्रिम लिखित नोटिस देकर कैमक स्ट्रीट कार्यालय के प्रस्तावित निरीक्षण की तारीख और समय की जानकारी दे।
न्यायालय ने कहा कि अधिकारियों को परिसर का दौरा करना होगा और जमीनी स्थिति का आकलन करना होगा।
अग्निशमन विभाग को यह भी स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया है कि अग्नि-सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किन उपायों की आवश्यकता है और तृणमूल खेमे को उन आवश्यकताओं का पालन करने का अवसर प्रदान किया जाए।
न्यायालय ने निर्देश दिया कि यदि पार्टी निर्धारित सुरक्षा उपायों का पालन करने में विफल रहती है, तभी अग्निशमन विभाग कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई कर सकता है।
अग्निशमन विभाग का यह नोटिस कैमक स्ट्रीट कार्यालय से जुड़े एक अलग विवाद के बीच आया था। कुछ दिन पहले उस समय झड़प हुई थी, जब कोलकाता नगर निगम के अधिकारी कार्यालय के बाहर लगे एक कथित अवैध होर्डिंग को हटाने गये थे। इस घटना में श्री बनर्जी के समर्थकों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हो गयी थी। संबंधित मामले में उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से इनकार के बाद तृणमूल कांग्रेस ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया था।
इसी पृष्ठभूमि में अग्निशमन विभाग ने इमारत में अग्नि-सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित नोटिस जारी किया था।
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