हाजीपुर , सितंबर 21 -- बिहार के वैशाली जिले के पात्र भूमिहीन परिवारों को अभियान बसेरा के तहत वासभूमि का लाभ उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार के संकल्प के अनुरूप यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी पात्र वासभूमिहीन परिवार वासभूमि के अधिकार से वंचित न रहे।
अभियान बसेरा के तहत नियमानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग सहित अन्य पात्र भूमिहीन परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाएगी।
वैशाली की जिला पदाधिकारी श्रीमती वर्षा सिंह द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन तथा पात्र परिवारों तक योजना का लाभ पारदर्शी एवं नियमानुसार पहुंचाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
पात्र परिवारों को आवेदन के साथ परिवार के सभी सदस्यों का विवरण एवं मोबाइल नंबर, आवेदक, पति/पत्नी तथा वयस्क पारिवारिक सदस्यों के आधार कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित प्रतियां, जाति प्रमाण-पत्र की प्रति तथा राशन कार्ड/मतदाता पहचान-पत्र/निवास प्रमाण-पत्र से संबंधित उपलब्ध दस्तावेज संलग्न करने होंगे। इसके साथ परिवार का सामूहिक फोटो तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र देना होगा, जिसमें यह उल्लेख हो कि परिवार के पास वास योग्य भूमि नहीं है तथा पूर्व में किसी सरकारी योजना के माध्यम से वासभूमि प्राप्त नहीं हुई है।
यदि कोई परिवार सरकारी भूमि पर निवास कर रहा है, तो उपलब्ध होने पर संबंधित मौजा, खाता, खेसरा एवं पूर्व निवास संबंधी साक्ष्य भी आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में विस्तृत जानकारी संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
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