पटना , मई 26 -- पिछले सप्ताह ग्रामीण क्षेत्रों में सहयोग शिविर की शुरुआत के बाद अब इसे राज्य के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में भी लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के अनुपालन में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किये हैं। इस निर्देश में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों के तर्ज पर नगर निकाय क्षेत्रों में भी महीने के प्रथम और तृतीय मंगलवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा।
मुख्य सचिव ने जारी पत्र में कहा है कि शहरी क्षेत्रों में जनता की शिकायत संबंधी आवेदन शिविर लगने के 30 दिन पहले से प्राप्त किया जाएगा। सहयोग शिविर का आयोजन संबंधित निकाय की ओर से अपने निकाय क्षेत्र के वार्डों में किया जाएगा। जिला पदाधिकारी एवं नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी वार्डों में नगर सहयोग शिविर के लिए तिथि एवं स्थान तीन दिन के भीतर निर्धारित करेंगे। साथ ही इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करेंगे ताकि शिविर में अधिक से अधिक संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर पहुंच सकें।
मुख्य सचिव श्री अमृत ने कहा है कि शिविर का आयोजन वार्ड के किसी सरकारी भवन में किया होगा। सरकारी भवन की अनुपलब्धता रहने पर किसी अस्थायी एवं मजबूत संरचना की व्यवस्था की जाएगी जहां गर्मी को देखते हुए पंखा एवं पीने के लिए पानी आदि सुविधाएं होंगी। उन्होंने कहा है कि शिविर में पहुंचने वाले लोगों के ससम्मान बैठने की सुविधा सुनिश्चित की जाय।
श्री अमृत ने कहा है कि सहयोग शिविर की अध्यक्षता प्रासंगिक पत्रों में उल्लेखित पदाधिकारियों के अतिरिक्त नगर आयुक्त, प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी भी कर सकते हैं।
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