भीलवाड़ा , जुलाई 23 -- राजस्थान में भीलवाड़ा की एक अदालत ने अवैध रूप से अफीम के पौधे उगाने के आरोपी को गुरुवार को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार वाजा ने अभियुक्त हरदेव गुर्जर को खेत में अवैध रूप से अफीम के पौधे उगाने का दोषी मानते हुए उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया। न्यायालय ने उसे एक अन्य धारा के तहत भी दोषी माना और अलग से इतनी ही सजा सुनायी।
मामले के अनुसार आसींद थाना क्षेत्र में पुलिस ने 28 मार्च 2019 को हरदेव के खेत में मैथी की फसल के बीच उगाये गये 403 अफीम के पौधे बरामद किये थे।
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