भीलवाड़ा , फरवरी 25 -- राजस्थान में भीलवाड़ा की एक अदालत ने अफीम की तस्करी करने के दो आरोपियों को बुधवार को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार वाजा ने अभियुक्त दीपक नागदा और विष्णु नागदा, निवासी रेवली देवली जिला नीमच, मध्यप्रदेश को अफीम की तस्करी करने का दोषी मानते हुए उन पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार गुलाबपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने दो अक्टूबर 2016 को अभियुक्त दीपक नागदा और विष्णु नागदा को कार में दो किलो 700 अफीम ले जाते पकड़ा था।
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