चंडीगढ़ , मई 26 -- हरियाणा मत्स्य पालन विभाग ने अनुसूचित जाति परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 'डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट फैमिली अंडर फिशरीज सेक्टर स्पेशल कंपोनेंट योजना' के तहत वर्ष 2026-27 के लिए आवेदन आमंत्रित किये हैं।
सरकारी प्रवक्ता के अनुसार योजना के तहत पंचायत तालाब पट्टे पर लेने के लिए पहले वर्ष में पट्टा राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर तक अनुदान दिया जाएगा। दूसरे और आगामी वर्षों में 40 प्रतिशत या अधिकतम 40 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर सहायता मिलेगी।
मत्स्य पालन विभाग द्वारा अधिसूचित जल क्षेत्रों में मछली पकड़ने के लिए ठेकेदारों को स्वीकृत बोली का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम पांच लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी।
इसके अलावा रेहड़ी खरीदने पर 60 प्रतिशत या अधिकतम 36 हजार रुपये, जाल खरीदने पर 60 प्रतिशत या अधिकतम 24 हजार रुपये तथा मछली पालन के लिए खाद-खुराक पर 60 प्रतिशत या अधिकतम 90 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर तक अनुदान दिया जाएगा।
विभाग ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक लाभार्थी सरल पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
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