पंचकूला , अगस्त 17 -- हरियाणा वित्त विभाग ने पात्र अनुबंधित कर्मचारियों के लिए सुपरन्यूमेरेरी पदों के सृजन से संबंधित प्रस्ताव केवल समर्पित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भेजना अनिवार्य कर दिया है। ।

वित्त विभाग की ओर से प्रदेश के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों एवं निगमों के प्रबंध निदेशकों/मुख्य प्रशासकों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को जारी आधिकारिक पत्र में कहा गया है कि यह व्यवस्था पात्र अनुबंधित कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा का लाभ देने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। यह प्रक्रिया हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी (सेवाओं की सुरक्षा) अधिनियम, 2024 और नियम, 2025 के तहत लागू की जा रही है।

विभाग ने कहा कि राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश के बावजूद अनुबंधित कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा का लाभ देने से संबंधित मामलों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निपटाने की व्यवस्था के तहत लाए जाने के बाद भी कुछ विभागों और सरकारी संस्थाओं की ओर से सुपरन्यूमेरेरी पदों के सृजन के प्रस्ताव भौतिक फाइलों के जरिए वित्त विभाग को भेजे जा रहे थे।

वित्त विभाग ने अब इस प्रक्रिया पर सख्ती करते हुए सभी संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ऐसे प्रस्ताव केवल निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही जांच और मंजूरी के लिए भेजे जाएं। विभाग ने साफ कर दिया है कि आगे से इस संबंध में कोई भी भौतिक फाइल स्वीकार नहीं की जाएगी।

यह निर्देश राज्य सरकार के 23 दिसंबर, 2025 के पत्र के संदर्भ में जारी किया गया है। उक्त निर्देशों के तहत पात्र अनुबंधित कर्मचारियों के लिए सुपरन्यूमेरेरी पदों के सृजन को लेकर वित्त विभाग को अधिकृत किया गया था।

वित्त विभाग के इस कदम से पात्र अनुबंधित कर्मचारियों से जुड़े सुपरन्यूमेरेरी पदों के प्रस्तावों की प्रक्रिया को पूरी तरह निर्धारित ऑनलाइन व्यवस्था के तहत लाने का रास्ता साफ हो गया है। इससे विभागों और सरकारी संस्थाओं को भी अब ऐसे प्रस्ताव भेजने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया का ही पालन करना होगा।

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