बैतूल , जून 21 -- मध्यप्रदेश में बैतूल जिले के मुलताई स्थित एक निजी अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग ने अनियमितताओं और आवश्यक दस्तावेजों की कमी पाए जाने पर एक माह के लिए बंद करने के आदेश जारी किए हैं।
विभाग ने अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण भी मांगा है तथा संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी दी है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज हुरमाड़े ने बताया कि पारेगांव रोड स्थित अनमोल हॉस्पिटल के संचालक डॉ. प्रवीण शुक्ला को नोटिस जारी किया गया है। जांच में अस्पताल के पास फायर एनओसी नहीं होने सहित अन्य कमियां सामने आई हैं। निर्धारित समय सीमा में जवाब प्रस्तुत नहीं करने अथवा जवाब असंतोषजनक पाए जाने की स्थिति में अस्पताल का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जा सकती है।
बताया गया कि हाल ही में युवा व्यापारी सन्नी सिंह की उपचार के दौरान हुई मृत्यु के बाद अस्पताल की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठे थे। इस मामले में विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं नागरिकों ने प्रशासन को शिकायतें सौंपकर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की थी।
कलेक्टर के निर्देश पर गठित चार सदस्यीय चिकित्सकीय जांच दल ने अस्पताल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई प्रशासनिक एवं तकनीकी अनियमितताएं सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी। जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पंवार ने भी इस मामले को जिला स्तरीय बैठक में उठाया था।
उल्लेखनीय है कि अस्पताल पूर्व में भी उपचार संबंधी मामलों को लेकर विवादों में रहा है। पिछले वर्ष एक अन्य मरीज की उपचार के दौरान मृत्यु के बाद भी इसकी कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगे थे।
अस्पताल संचालक डॉ. प्रवीण शुक्ला ने कहा कि प्रशासन के निर्देशानुसार अस्पताल को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है तथा सभी आवश्यक नियमों और निर्देशों का पालन किया जा रहा है।
स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा तथा जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित