बैतूल , सितंबर 08 -- मध्यप्रदेश के बैतूल में अड़ीबाजी और धमकी के मामले में कोतवाली पुलिस ने फरार चल रहे तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में एक पर पुलिस ने 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।

पुलिस के अनुसार थाना रोड, कोठीबाजार निवासी रमण गोठी (64) ने 22 जुलाई 2025 को शिकायत दर्ज कराई थी कि 18 जुलाई की शाम करीब साढ़े चार बजे वह स्कूटी से गंगोत्री कॉलोनी से कमानी गेट की ओर जा रहे थे। रानीपुर रोड स्थित गोठाना के शर्मा पेट्रोल पंप के पास डीपी की आड़ में कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया और गाली-गलौज करते हुए अड़ीबाजी की। आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने अपराध क्रमांक 761/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 296(बी), 115(2), 119(1), 126(2) और 3(5) में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की थी।

पुलिस के मुताबिक प्रकरण में फरार आरोपी तथागत उर्फ बुल्लू मिश्रा द्वारा अपने फेसबुक खाते पर वीडियो अपलोड किए जाने की जानकारी मिली थी। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन ने 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। पुलिस ने लगातार पतारसी करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान तथागत उर्फ बुल्लू मिश्रा (29), निहार उर्फ बिट्टू सरसोदे (28) और संकल्प उर्फ ऋषि मिश्रा (24), सभी निवासी बैतूल, के रूप में हुई है।

कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खरपुसे और एसडीओपी अन्नपूर्णा सिरसाम के मार्गदर्शन में की गई। थाना प्रभारी निरीक्षक देवकरण डेहरिया सहित पुलिस टीम की भूमिका महत्वपूर्ण रही। पुलिस ने आमजन से अड़ीबाजी, धमकी या अन्य आपराधिक गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित