नयी दिल्ली , जुलाई 11 -- राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने इस साल जनवरी में अंबाला के बलदेव नगर थाने के पार्किंग क्षेत्र में हुए कार बम विस्फोट के सिलसिले में पाकिस्तानी गैंगस्टर से आतंकवादी बने शहजाद भट्टी सहित आठ आरोपियों के खिलाफ हरियाणा की एक विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया है। यह कार्रवाई गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम और अन्य धाराओं के तहत की गई है।
पाकिस्तानी नागरिक और मुख्य साजिशकर्ता भट्टी के अलावा, जिन अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है उनकी पहचान करमजीत सिंह उर्फ टोनी, आकाश, सौरभ उर्फ सोबी उर्फ सौरभ, रमन कुमार, सत्यम, सुखदेव सिंह उर्फ सुखा और अमरजीत सिंह उर्फ अम्बी के रूप में हुई है। पंचकुला स्थित विशेष अदालत में दायर इस आरोप पत्र में जांच एजेंसी ने आरोपियों की भूमिका और पुलिस प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर लोगों में आतंक फैलाने के उद्देश्य से भट्टी द्वारा रची गई साजिश का विस्तृत विवरण दिया है।
जांच के अनुसार, इस पाकिस्तानी आतंकवादी ने भारत में अपने नेटवर्क के मॉड्यूल बनाए किए थे और साजिश के तहत पुलिस थानों पर हमलों को अंजाम देने के लिए स्थानीय गुर्गों को रसद और विस्फोटक सामग्री की व्यवस्था करने का काम सौंपा था। भारत में भट्टी का मुख्य गुर्गा आकाश था, वह सह-आरोपियों के साथ मिलकर इन हमलों के समन्वय के लिए जिम्मेदार था। जांच में पता चला है कि संभावित ठिकानों की टोह लेने के बाद बलदेव नगर थाने को निशाना बनाया गया था। कुछ आरोपियों ने गैस सिलेंडरों और विस्फोटक पदार्थों से भरी कार को थाना परिसर में खड़ा किया था और बाद में प्रचार-प्रसार के लिए उस दृश्य की वीडियोग्राफी भी की थी।
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