विकासनगर, जुलाई 13 -- Vikasnagar News: - जेल में बिताई अवधि की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना विकासनगर, संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश नंदन सिंह की अदालत ने वर्ष 2015 के चरस बरामदगी मामले में आरोपी कुर्बान को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई गई अवधि को ही सजा मानते हुए 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।मामले के अनुसार 21 अक्टूबर 2015 को थाना सहसपुर पुलिस ने इस्लामनगर मार्ग स्थित शीतला नदी पुल के पास चेकिंग के दौरान आरोपी कुर्बान, निवासी खुशहालपुर, थाना सहसपुर, के कब्जे से 114 ग्राम चरस बरामद की थी। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने दो सितंबर 2016 को आरोप पत्र न्यायालय...