विकासनगर, जुलाई 9 -- Vikasnagar News: हरीश कंडारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकासनगर नंदन सिंह की अदालत ने वर्ष 2016 से लंबित सिविल अपील का निस्तारण करते हुए वेद प्रकाश की अपील स्वीकार कर ली। अदालत ने 19 मार्च 2016 को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) विकासनगर द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए विवादित भूमि पर वेद प्रकाश के स्वामित्व को वैध माना।अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि पंजीकृत विक्रय विलेख, वसीयत तथा राजस्व अभिलेखों से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि विवादित भूमि पर अपीलकर्ता का वैध स्वामित्व है। वहीं राज्य सरकार और सिंचाई विभाग यह साबित करने में असफल रहे कि भूमि का विधिवत अधिग्रहण किया गया था या उस पर उनका कोई वैधानिक स्वामित्व है। न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि केवल राजस्व अभिलेखों में प्रविष...