वाराणसी, अगस्त 26 -- Varanasi News: वाराणसी। फिल्म बनाने के नाम पर 78.20 लाख रुपये की धोखाधड़ी में आरोपी बस्ती निवासी जसवंत कुमार जायसवाल को राहत नहीं मिली। अपर जिला जज (प्रथम) संध्या श्रीवास्तव की कोर्ट ने मामले की गंभीरता देखते हुए बुधवार को उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता नीरज कुमार राय और जसवंत पांडेय ने आरोपी की जमानत अर्जी का विरोध किया। अभियोजन पक्ष ने बताया कि वादी का भाई वीरेंद्र कुमार यादव मेसर्स शिवा फिल्म एंड टीवी हाउस का प्रोपराइटर है। आरोप है कि प्रार्थी के भाई के फर्म द्वारा श्री जे सोहरता प्रोडक्शन हाउस के प्रोड्यूसर जसवंत कुमार को फिल्म निर्माण के लिए रुपये दिया गया। यह भी पढ़ें- 45 लाख के जेवर हड़पने में जमानत अर्जी खारिज बस्ती निवासी फिल्म प्रोड्यूसर जसवंत कुमार ने उसे विश्वास में लिया। उसने उसे फ...