वाराणसी, सितम्बर 22 -- Varanasi News: वाराणसी। साड़ी कारोबार के नाम पर 1.20 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी में आरोपी उमंग ग्रोवर और उसकी पत्नी पूजा ग्रोवर की अग्रिम जमानत अर्जी रद्द हो गई। अपर जिला जज पंचम यजुवेंद्र विक्रम सिंह की कोर्ट ने सोमवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अर्जी खारिज की। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी विनय सिंह ने पैरवी की। बता दें कि आरोपियों के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज है। वादी पीयूष वर्मा ने बताया कि वर्ष 2016-17 में साड़ी कारोबार के लिए उन्होंने उमंग ग्रोवर और उसकी पत्नी को 1.20 करोड़ रुपये दिए थे। आरोप लगाया कि उन्हें उनकी रकम वापस नहीं की गई। पति-पत्नी ने दस्तावेज में धोखाधड़ी कर हड़प लिये।

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