वाराणसी, जुलाई 29 -- Varanasi News: वाराणसी, संवाददाता। अपर जिला जज प्रथम संध्या श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को फूलपुर के बरवां गांव में जमीन विवाद में हुई हत्या के मामले में शिव कुमार मिश्रा को आजीवन कारावास दिया है। साथ ही अभियुक्त पर 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, जबकि इस मामले में पांच अ​भियुक्त महेंद्र मिश्रा, दीपक मिश्रा, धीरज मिश्रा, दशरथ मिश्रा और साक्षी मिश्रा को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी, आदित्य वर्मा, राकेश मिश्रा, अभिनय पाण्डेय और अभियोजन की ओर से मनीष राय ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी सचिन कुमार मिश्रा ने 19 मई 2020 को फूलपुर थाने में तहरीर दी थी। तहरीर में बताया गया कि शाम करीब छह बजे उनके पट्टीदार महेंद्र मिश्रा, शिव कुमार मिश्रा, दीपक मिश्रा, धीरज मि...