Varanasi News: विवाहिता की मौत में आरोपी बरी
वाराणसी, जुलाई 25 -- Varanasi News: वाराणसी, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार की अदालत ने विवाहिता की मौत में आरोपी पति अशोक मौर्य को बरी कर दिया। विवेचना में गंभीर लापरवाही बरतने पर तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक गिरधारी यादव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया। कोर्ट ने फैसले की प्रति डीजीपी को भेजने का आदेश दिया। प्रकरण के अनुसार सिगरा थाने में वर्ष 2018 में मुकदमा दर्ज हुआ था।
मामले की पृष्ठभूमि मृतका चंचल मौर्या की मां निर्मला देवी की तहरीर पर पुलिस ने शुरुआत में आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। तहरीर के मुताबिक चंचल की शादी करीब 18 वर्ष पहले अशोक मौर्य से हुई थी। आरोपी ने अपनी पहली शादी की बात छिपाई थी। वह चंचल के साथ मारपीट कर उसे प्रताड़ित करता था।
चंचल की मृत्यु इस बीच, 12 अगस्त, 2018 को संदिग्ध हालात में...
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