वाराणसी, जुलाई 15 -- Varanasi News: प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (2004-05) के धन के दुरुपयोग से जुड़े एक मामले में आरोपी नवीनचंद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही, विवेचना में देरी के लिए विवेचना अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता एवं न्यायमूर्ति हरवीर सिंह की खंडपीठ ने दिया है। याची का कहना है कि उसे दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से झूठा फंसाया गया है। अब तक विभागीय जांच पूरी नहीं हुई है। यह भी कहा कि एफआईआर 2019 में दर्ज हुई थी और याची जांच में सहयोग कर रहा है। इसलिए इतने विलंब से गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने मामला विचारणीय मानते हुए कहा कि वाराणसी सेक्टर (ईओडब्ल्यू) थाने में दर्ज केस में अगली सुनवाई तक याची की गिरफ्तारी नहीं होगी। कोर्ट ने जांच ...