वाराणसी, अक्टूबर 14 -- एफआईआर आदेश पर हाईकोर्ट की टिप्पणी Varanasi News: प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में तैनात महिला दरोगा संध्या जायसवाल के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट में एफआईआर दर्ज करने संबंधी स्पेशल जज के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि लोक सेवक के खिलाफ एफआईआर का आदेश देने से पहले बीएनएसएस की धारा 175(3) व 175(4) का पालन जरूरी है, जिसे ट्रायल कोर्ट ने नहीं किया। यह आदेश न्यायमूर्ति संतोष राय ने संध्या जायसवाल की अपील पर अधिवक्ता अजय त्रिपाठी व सूर्यप्रकाश पांडेय, विपक्षी के अधिवक्ता और सरकारी वकील को सुनकर दिया। चोलापुर थानाक्षेत्र में दसनीपुर गांव की सुशीला देवी ने स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट वाराणसी की अदालत में बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि गत 22 जुलाई की रात महिला ...