वाराणसी, नवम्बर 8 -- Varanasi News: वाराणसी, विशेष संवाददाता। मान मंदिर मोहल्ले के 44 मकानों और घाट पर राजस्थान सरकार के मालिकाना हक के दावे के बाद संपत्ति की खरीद-बिक्री और नामांतरण में अनुमति लेनी होगी। नगर निगम और जिला प्रशासन का निर्देश है कि जब तक इन संपत्तियों के सत्यापन के बाद असली वारिसान तय नहीं हो जाते, तब तक के लिए इस तरह की गतिविधियां नहीं होंगी। राजस्थान सरकार ने मकानों तथा घाट पर मालिकाना हक मांगा है। पिछले माह वहां के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास के यूपी सरकार को पत्र भेजे जाने के बाद राजस्व परिषद के आयुक्त ने जिलाधिकारी से रिपोर्ट तलब की है। राजस्थान सरकार ने वर्ष 1952 के ऐतिहासिक विलय समझौते के आर्टिकल 6 (2)-सी का हवाला दिया है। साथ ही 16 फरवरी, 1952 का वह राजपत्र भी प्रस्तुत किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश सहित अन्य क्षेत्रों म...