वाराणसी, अक्टूबर 29 -- Varanasi News: वाराणसी। कैंटोनमेंट स्थित मदीन होटल में गबन और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी के मामले में अदालत ने जनरल मैनेजर समेत चार आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। अपर जिला जज संध्या श्रीवास्तव की अदालत ने हिमाचल प्रदेश निवासी तत्कालीन जनरल मैनेजर संदीप पटियाल, रोहनिया के फरीदपुर निवासी कौशल कुमार सिंह, विंध्यवासिनी नगर (अर्दली बाजार) निवासी प्रदीप कुमार तिवारी और लंका के अनूप सिंह की अग्रिम जमानत याचिकाएं निरस्त कर दीं। वादी पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह प्रिंस और अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह ने अग्रिम जमानत अर्जियों का विरोध किया। वादी तरुण कुमार दीक्षित मदीन होटल के निदेशक के सलाहकार हैं। उन्होंने कैंट थाने में केस दर्ज कराया था। बताया था कि 31 मार्च 2026 तक होटल में 2 करोड़ 6...