वाराणसी, अगस्त 27 -- Varanasi News: वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। रेवड़ी तालाब से मैदागिन तक निकले बारावफात जुलूस में अनुमति से अतिरिक्त 100 वाहनों को चिह्नित करते हुए सभी पर जुर्माना लगाया गया है। बिना अनुमति शामिल वाहनों की छत पर बैठाने पर न्यूनतम 10 हजार रुपये, बाहर से आए वाहनों पर पांच से 10 हजार रुपये तक जुर्माना लगा है। डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल ने बताया कि जुलूस के लिए पूर्व में 100 वाहनों की अनुमति दी गई थी। आयोजकों के साथ बैठक कर उन्हें अतिरिक्त वाहन न शामिल करने के लिए हिदायत भी दी गई थी। इसके बावजूद 100 अतिरिक्त वाहन शामिल हुए। इससे शहर का यातायात बाधित हुआ। नियमों का उल्लंघन भी हुआ है। बताया कि अतिरिक्त 100 वाहनों के नंबर प्लेट के आधार पर चिह्नित कर सभी का चालान करते हुए जुर्माना लगाया गया है। बताया कि बिना अनुमति वाले चार पहिय...