वाराणसी, अक्टूबर 15 -- Varanasi News: ​वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। बकाये गृहकर-जलकर पर ब्याज में छूट पाने के लिए लोगों को 14 नवंबर तक पंजीकरण कराना होगा। पंजीकृत भवन स्वामियों को 31 दिसंबर तक टैक्स जमा करने पर एकमुश्त समाधान योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने अंतिम तिथि तक पंजीकरण नहीं कराया तो उन्हें बकाया राशि के साथ पूरा सरचार्ज (ब्याज) देना होगा। नगर निगम मुख्यालय में गुरुवार को बैठक में ​नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने टैक्स वसूली की समीक्षा की। आदमपुर, वरुणापार, ऋषि मांडवी और सारनाथ जोन में शत-प्रतिशत वसूली का निर्देश दिया गया। नगर आयुक्त ने कर-राजस्व अधीक्षकों से भवन स्वामियों को जागरूक करने, क्षेत्र में विशेष कैंप लगाने और अधिक से अधिक बकायेदारों का मोबाइल फोन नंबर से पंजीकरण कराने का निर्देश दिया। बता दें कि 97 हजार 857 भवन स्वामियों पर ब...