वाराणसी, जुलाई 14 -- Varanasi News: वाराणसी। चाकूबाजी के आरोपी को बचाने के लिए पुलिस पर साजिश रचने, फर्जी बरामदगी दिखाने और अहम साक्ष्य छिपाने के लगाए गए आरोप अदालत ने खारिज कर दिया। यह भी पढ़ें- Muzaffarpur News: सहायक का निलंबन समाप्त, डंपिंग यार्ड भेजाआरोपियों और शिकायतकर्ता का विवाद बजरडीहा निवासी आरोपी पंकज मौर्या की बहन पूजा मौर्या की ओर से दायर प्रार्थना-पत्र में तत्कालीन भेलूपुर थाना प्रभारी सुधीर त्रिपाठी, उप निरीक्षक दीपक कुमार, पवन पांडेय, निर्भय सिंह, हेड कांस्टेबल संदीप सिंह, कांस्टेबल राम नगीना मौर्य पर साजिश रचने के आरोप थे, जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत ने खारिज किया। पुलिसकर्मियों की ओर से अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी ने पैरवी की। मामला भेलूपुर थाना क्षेत्र के बजरडीहा का है। यह भी पढ़ें- 45 साल चला केस, आर...