वाराणसी, अगस्त 19 -- Varanasi News: वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नितिन पांडेय की कोर्ट ने नौ साल की बच्ची के यौन शोषण के मामले में जैतपुरा थाना क्षेत्र के मोमिनपुरा नक्खीघाट निवासी मुन्ना उर्फ वसीम को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे 20 साल कठोर कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर अभियुक्त को एक वर्ष अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने पक्ष रखा। आरोप था कि अभियुक्त मुन्ना उर्फ वसीम परिचित मासूम को अपने घर ले जाता था और उसके साथ आपत्तिजनक हरकतें करता था। 3 जून 2022 को उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने अगले दिन अपनी मां को जानकारी दी। पीड़िता की मां ने जैतपुरा थाने में वसीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

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