वाराणसी, सितम्बर 1 -- Varanasi News: वाराणसी, संवाददाता। कश्मीरीगंज मोहल्ला (भेलूपुर) निवासी शैलेंद्र कुमार वर्मा ने बहन सुषमा रतन सहित तीन लोगों पर कूटरचित दस्तावेजों से पिता की संपत्ति लीज कराने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि इसका उपयोग स्कूल का लाइसेंस पाने में किया गया। सीजेएम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सोमवार को कैंट पुलिस को तीनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की अदालत ने याची की याचिका पर सुनवाई के बाद सुषमा रतन, नील रतन और नंदा रतन पर फ्रॉड का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। अधिवक्ता अनुज यादव और नरेश यादव ने कोर्ट को बताया कि याची के पिता स्वर्गीय पिता जित्तूराम वर्मा तीन भवनों के मालिक थे। याची और उसकी बहन सुषमा रतन तीनों भवनों के उत्तराधिकारी हैं। कालांतर में बहन सु...