वाराणसी, अक्टूबर 3 -- Varanasi News: वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) नीरज कुमार बक्शी की कोर्ट ने देह व्यापार के मामले में आरोपी अभिषेक यादव की जमानत अर्जी शनिवार को खारिज कर दी। एडीजीसी ज्योति शंकर उपाध्याय ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष के अनुसार 20 सितंबर, 2026 को चेतगंज एसीपी शुभम जैन को सूचना मिली थी कि यादव पेइंग गेस्ट हाउस में देह व्यापार होता है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने भोले शंकर बस सर्विस के परिसर में मौजूद काउंटर से अभिषेक यादव को पकड़ कर जेल भेज दिया। उसके खिलाफ सिगरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।

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