वाराणसी, अक्टूबर 10 -- Varanasi News: वाराणसी। अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) आलोक कुमार की कोर्ट ने मासूम बच्चे के यौन शोषण के मामले में अभियुक्त शिवपुर स्थित फलाहारी आश्रम के झरोखा बाबा उर्फ झल्ली यादव को दस साल की सजा सुनाई है। उस पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि का 70 प्रतिशत पीड़ित को देने का आदेश दिया है। पैरवी विशेष लोक अ​भियोजक पाक्सो संदीप कुमार जायसवाल ने की। अभियोजन के अनुसार घटना 8 जुलाई 2018 रात की है। फलाहारी आश्रम में यज्ञ के दौरान रासलीला देखने गया करीब 10 वर्षीय बालक लौटते समय अपनी परिचित बच्ची के साथ गली में खेलने लगा। यह भी पढ़ें- Badaun News: घर में घुसकर नाबालिग से रेप को दोषी को 10 साल की कैद आरोप था कि इसी दौरान 70 वर्षीय झरोखा बाबा बालक को कमरे में बुलाकर ले गया और घिनौनी हरकत की। बालक...