वाराणसी, अगस्त 28 -- Varanasi News: प्रयागराज, विधि संवाददाता। दालमंडी इलाके में जावेद आलम के भवन पर बुलडोजर कार्रवाई से इलाहाबाद हाईकोर्ट नाराज है। अदालत ने नगर निगम और जिला प्रशासन के दावों पर गंभीर सवाल भी उठाए। न्यायमूर्ति विकास ने बुधवार को तीन अधिकारियों के हलफनामे देखें। इसके बाद उन्होंने याची को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को दोपहर दो बजे होगी।

अवमानना याचिका दालमंडी निवासी याची जावेद आलम ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की। आरोप लगाया कि अदालत के सात मई, 2026 के आदेश के बावजूद 11 जून को उनका भवन बुलडोजर से ढहा दिया गया। उन्होंने एक जून को सक्षम अधिकारी के समक्ष आपत्ति दाखिल की थी। उस पर कोई निर्णय नहीं किया गया और उनकी संपत्ति जमींदोज कर दी गई। बता दें कि हाईकोर्ट के सात मई के आदेश में नगर...