वाराणसी, अक्टूबर 16 -- Varanasi News: वाराणसी, संवाददाता। आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुराचार के मामले में फास्टट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत में शुक्रवार को सुनवाई हुई। आरोपी आनंद चौहान की तरफ से अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने बहस की। अगली सुनवाई के लिए 29 अक्तूबर की तिथि नियत की गई है। इस दौरान कोर्ट में अभियोजन की ओर से एडीजीसी मनोज गुप्ता और तीनों आरोपियों के अधिवक्ता अजय सिंह, राजीव रंजन सिंह, कुंदन सिंह और संजीव चौबे उपस्थित थे। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि पीड़िता के डॉक्टर की ओर से जो चोट दर्शाई गई है, वह आरोपी के नाखून से नहीं है। पीड़िता घटना के समय जिस स्थिति में थी, अचानक वाहन की लाइट से घबरा कर झाड़ी की तरफ भागने से चोट आ सकती है। अगर नाखून से लगा होता तो सिर्फ चेहरे पर नहीं अन्य जगहों पर भी चोट आ स...