वाराणसी, अगस्त 13 -- Varanasi News: वाराणसी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने मंगलवार को चोरी में आरोपी अभिजीत कुमार, विशाल खरवार, रवि जायसवाल और शंभूनाथ केशरी की जमानत याचिका रद्द कर दी। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता राजन पांडेय, अरुण मिश्र और अनुराग गुप्त ने पैरवी की। वादी पक्ष की पैरवी और उपलब्ध अभियोजन सामग्री पर विचार के बाद कोर्ट ने वारदात को प्रथम दृष्टया गंभीर एवं अजमानतीय प्रकृति का माना। इस आधार पर आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

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