वाराणसी, अगस्त 30 -- Varanasi News: वाराणसी। प्रसव के दौरान लापरवाही बरतने के चलते प्रसूता की मौत के मामले में आरोपी अस्पताल संचालक को शनिवार को कोर्ट से जमानत मिल गई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सप्तम) प्रवीण कुमार की अदालत ने चौबेपुर निवासी अस्पताल संचालक महेंद्र यादव को रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव ने पक्ष रखा। प्रकरण के अनुसार चौबेपुर नेवादा निवासी मिथिलेश कुमार ने चौबेपुर थाने में तहरीर दी थी। आरोप था कि दो अगस्त को उसने अपनी पत्नी कंचन कुमारी को रुस्तमपुर चौधरी नगर स्थित अभय क्लिनिक मैटरनिटी होम में डिलीवरी के लिए भर्ती कराया था। वहां उपचार के दौरान ऑपरेशन से उसे जुड़वां बच्चे पैदा हुए, लेकिन इसी दौरान अस्पताल के संचालक महेंद्र यादव, सिजेरयन ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर एवं नर्सिंग स्टा...