वाराणसी, अक्टूबर 14 -- Varanasi News: प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सारनाथ थाने से जुड़े आकांक्षा दुबे की आत्महत्या के मामले की निष्पक्ष सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका को निस्तारित करते हुए रिकॉर्ड में दाखिल करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र एवं न्यायमूर्ति डॉ अजय कुमार द्वितीय की खंडपीठ ने मधु दुबे की याचिका पर उनके अधिवक्ता सौरभ तिवारी व विपक्षी के वकील को सुनकर दिया है। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने संलग्न तस्वीरों का हवाला देते हुए बताया कि मृतका का बायां पैर जमीन को छू रहा था और वह बिस्तर पर बैठी हुई स्थिति में थी, जो साफतौर पर आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या की ओर इशारा करता है। मृतका की कलाई पर चोट के निशान मौजूद थे। इसके अलावा मृतका के शरीर और कपड़ों से स्पर्मेटोजोआ बरामद हुआ, जिसकी एफएसएल लैब...