UPPSC APO Recruitment: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UPPSC से मांगी जानकारी, APO भर्ती आरक्षण पर सुनवाई 10 अगस्त को
प्रयागराज, अगस्त 2 -- UPPSC APO Recruitment: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अभियोजन अधिकारी (APO) भर्ती 2025 की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में आरक्षण नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) को निर्देश दिया है कि वह स्पष्ट करे कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम तैयार करते समय चयन की कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। यह महत्वपूर्ण आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की पीठ ने पंकज वर्मा व दो अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। मामले में अगली सुनवाई 10 अगस्त को तय की गई है। यह भी पढ़ें- असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए GS का सिलेबस जारी, 2107 पदों की है वैकेंसीहाईकोर्ट की मुख्य टिप्पणियां और आयोग से तीखे सवाल सुनवाई के दौरान अदालत ने अनारक्षित (General/Open) श्रेणी...
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