नई दिल्ली, अगस्त 7 -- लोकसभा ने सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को यूपीआई और अन्य इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से होने वाले भुगतान पर शुल्क लगाने की अनुमति देने का अधिकार देने संबंधी विधेयक गुरुवार को पारित कर दिया। यह सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को यूपीआई और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से होने वाले भुगतान पर शुल्क लगाने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार देता है। सदन में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच, चर्चा के बिना ही विधेयक पास कर दिया गया। इस विधेयक 'कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक, 2026' का मकसद उस मौजूदा कानूनी प्रावधान को हटाना है, जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों पर 'मर्चेंट डिस्काउंट रेट' (एमडीआर) लागू करने से रोकता है। आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिए होने वाले रियल-टाइम भु...