UPI पेमेंट पर चार्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक्शन, सरकार से RBI तक को नोटिस
नई दिल्ली, सितम्बर 28 -- यूपीआई पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) समेत अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में चार सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। बता दें कि 15 अक्टूबर से केंद्र सरकार ने नए फ्रेमवर्क के तहत सामान्य पर्सन टू मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन पर 2,000 रुपये से ज्यादा के कुछ भुगतान पर 0.4 फीसदी MDR लगाने का फैसला लिया है। वहीं, 75,000 रुपये या उससे अधिक के ट्रांजैक्शन के लिए MDR की अधिकतम सीमा 300 रुपये तय की गई है। खबर अपडेट हो रही है
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.